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माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर गाजीपुर की एमपीएमएल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है(national news in hindi). कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है(national news in hindi).
एमपी-एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजल-मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे मामले में गैंग चार्ट में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड भी शामिल है(national news in hindi). जबकि नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का मामला भी गैंग चार्ट में शामिल है(national news in hindi)। कृष्णानंद राय की हत्या के दो साल बाद 2007 में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आगजनी, विवाद और राय की हत्या के बाद व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण-हत्या के आधार पर मामला दर्ज किया।
29 नवंबर 2005 को गाजीपुर भंवरकोल थाना क्षेत्र के सियाड़ी गांव में एके-47 से 400 से ज्यादा राउंड फायरिंग कर भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी. जब 7 लोगों के शव पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाए गए तो बीजेपी विधायक के समर्थकों ने दंगा और हिंसा फैला दी.
बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद बलिया से लेकर मऊ, गाजीपुर और बनारस तक उनके समर्थकों में एक हफ्ते तक जबरदस्त गुस्सा था. अपने नेता की सनसनीखेज हत्या को समर्थक पचा नहीं पाए। नृशंस हत्याकांड के विरोध में समर्थकों ने जगह-जगह आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की।
पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में अंसारीबंधुओं को बरी कर दिया गया। हालांकि गैंगस्टर एक्ट का यह मामला उन्हीं से जुड़ा है(national news in hindi). ऐसे में कोर्ट के फैसले से पहले कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है(national news in hindi). वहीं अफजाल अंसारी ने हाल ही में कहा था कि कोर्ट ने हमें हत्या के मामले में बरी कर दिया है(national news in hindi). ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस का कोई आधार नहीं बनता है(national news in hindi)। हमें कोर्ट पर भरोसा है(national news in hindi)।
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द पोस्ट मुख्तार अंसारी: शूटरों ने 47 में से 400 राउंड फायरिंग कर 7 लोगों की हत्या की, अब 10 साल की सजा GSTV पर पहली बार आई सामने
Compiled: trendnews100.com
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