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गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए कफ सिरप पीने से दर्जनों बच्चों के मरने की शिकायत के बाद सरकार ने ऐसे मामलों को फिर से होने से रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है(national news in hindi). अब भारत में बनने वाले कफ सिरप को निर्यात करने से पहले सरकारी लैब में टेस्ट किया जाएगा। अगर यह उपयुक्त पाया जाता है(national news in hindi) तो इसे सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके आधार पर इसे निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।
यह नियम कब लागू होगा?
जानकारी के मुताबिक खांसी की दवाई की जांच का नया नियम एक जून से लागू हो जाएगा। पिछले साल गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में दर्जनों बच्चों के भारतीय निर्मित खांसी की दवाई पीने से मौत होने की सूचना मिली थी। तभी से सरकार इस संबंध में नई नीति बनाने की सोच रही थी और उसी के तहत यह फैसला किया गया।
WHO ने भी उठाए सवाल
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी भारत में बनने वाले कफ सिरप की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि खांसी की दवाई का निर्यात सरकारी लैब में परीक्षण के बाद ही किया जा सकता है(national news in hindi). जांच के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यह नया नियम 1 जून 2023 से लागू होगा। यह टेस्टिंग चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, है(national news in hindi)दराबाद, मुंबई और गुवाहाटी स्थित लैब में की जा सकती है(national news in hindi)।
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पोस्ट खांसी की दवाई केंद्र सख्त! विदेश भेजने से पहले सरकारी लैब में करानी होगी जांच, जानिए कब से लागू होगा यह नियम? सबसे पहले GSTV पर दिखाई दिया।
Compiled: trendnews100.com
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