
महासमुंद की प्रमिला को मिला 20 हजार का लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओ को सहायता देने के लिए मिनीमाता महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई है(chhattisgarhl news)। इस योजना के माध्यम से उन गर्भवती महिलाओ को सहायता प्रदान कराई जा रही है(chhattisgarhl news), जो भवन निर्माण तथा असंगठित क्षेत्र में निर्माण के कार्य में मजदूरी करती है(chhattisgarhl news) या जिनके पति मजदूरी करते है(chhattisgarhl news)ं। छत्तीसगढ़ सरकार की मिनीमाता महतारी जतन योजना से श्रमिक परिवार में जच्चा और बच्चा की देखभाल अब आसान हो गई है(chhattisgarhl news)। सरकार गर्भवती महिलाओं की संस्थागत डिलीवरी के लिए 20 हजार की सहायता देती है(chhattisgarhl news)। महासमुंद जिले में मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ जनवरी 2019 से अभी तक 2087 हितग्राही को मिला है(chhattisgarhl news)। जिसमें सुभाष नगर, महासमुंद निवासी श्रीमती प्रमिला यादव को मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ प्रदान करते हुए 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।हितग्राही प्रमिला ने बताया कि उनके पति छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत रेजा प्रवर्ग में पंजीकृत श्रमिक है(chhattisgarhl news)। उन्होंने योजना की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रारंभ से ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है(chhattisgarhl news)। प्रमिला ने बताया कि उनके द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग बच्चे के रहन-सहन एवं उचित देखभाल में किया जा रहा है(chhattisgarhl news)। हितग्राही ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों के कल्याणकारी योजना का संचालन करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं जिला प्रशासन को सहृदय धन्यवाद दिया। प्रमिला ने कहा कि मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ मिलने से बच्चों की सेहत का देखभाल ठीक ढंग से हो जाता है(chhattisgarhl news)। यकीनन छत्तीसगढ़ सरकार की योजना श्रमिक परिवार की गर्भवती महिलाओं को बहुत मदद पहुंचा रही है(chhattisgarhl news)
गौरतलब है(chhattisgarhl news) कि मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ लेने के लिए महिला श्रमिकों का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत महिला या पति निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है(chhattisgarhl news)। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को बच्चे के जन्म के 90 दिन के भीतर श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड व उत्तराधिकारी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाईल नम्बर एवं शिशु के जन्म प्रमाण पत्र तथा मूल दस्तावेज के साथ श्रम विभाग, लोक सेवा केन्द्र या व्हीएलई के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।
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Compiled: trendnews100.com
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